Monday, April 29, 2024
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सड़क दुर्घटना के 65 मुकदमों का हुआ निस्तारण

  • पीड़ित परिवारों को 3.39 करोड़ रूपये मिलेगी क्षतिपूर्ति

अजय पाण्डेय
जौनपुर। राष्ट्रीय लोक अदालत में मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल जज भूदेव गौतम ने 60 मुकदमों का निस्तारण किया। पीड़ित परिवारों को 3.39 करोड रुपए क्षतिपूर्ति मिलेगी। 54 प्रकीर्ण मामलों का निस्तारण हुआ जिसमें रिफंड बाउचर से 4.25 करोड़ रुपए याचीगण के पक्ष में अवमुक्त हुए। याचीगण की ओर से सर्वाधिक 17 मुकदमों का निस्तारण अधिवक्ता हिमांशु श्रीवास्तव ने कराया। पीड़ित परिवारों को 1.54 करोड रुपए क्षतिपूर्ति मिलेगी। विपक्षी बीमा कंपनी की ओर से अधिवक्ता प्रवीण मोहन श्रीवास्तव ने 20 मुकदमों का निस्तारण कराया। प्री मीटिंग्स में बीमा कंपनियों के टीपी हब प्रभारियों के न आने पर कोर्ट ने कड़ा एतराज जताया। विधिक सेवा प्राधिकरण को कंपनियों के इस उदासीन व असहयोगात्मक रवैये को पत्र भेजकर अवगत कराया जाएगा।
ट्रिब्यूनल जज ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर दीप प्रज्ज्वलित कर राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ करते हुये कहा कि लोक अदालत में पक्षकार आपसी सहमति से मुकदमों का निस्तारण करते हैं। अधिवक्ताओं को लोक अदालत को सफल बनाने के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। पीठ के सदस्य अधिवक्ता हिमांशु श्रीवास्तव व राना प्रताप सिंह ने कहा कि दुर्घटना में परिवार के मुखिया की मृत्यु पर पीड़ित परिवारों पर आर्थिक संकट उत्पन्न हो जाता है। जल्द से जल्द क्षतिपूर्ति की आवश्यकता होती है। ऐसे में लोक अदालत एक प्रभावी अस्त्र साबित होती है।
इस अवसर पर अधिवक्ता कृपाशंकर श्रीवास्तव, उमाशंकर सिंह, घनश्याम ओझा, विवेक श्रीवास्तव, बीएल पटेल, आरबी सिंह, एके सिंह, बृजेश निषाद, निलेश निषाद, सूर्यमणि पांडेय, अवधेश यादव, जेसी पांडेय, अरविंद अग्रहरि, संतोष सोनकर, मिथिलेश ओझा, सुरेंद्र पांडेय, सनी यादव सहित तमाम लोग उपस्थित थे।

  • पति की मौत पर 54 लाख रूपये की क्षतिपूर्ति देगी कम्पनी

मीरगंज के बरावां निवासी कायनात के पति मोहम्मद तारिक 34 वर्ष की लखनऊ से कार से आते समय 14 नवंबर 2022 को रायबरेली में ट्रक से दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। कार में बैठे डेढ़ वर्षीय बच्चे अयूब की मृत्यु हो गई थी। कायनात व अन्य लोग घायल हुए थे। याची की ओर से अधिवक्ता हिमांशु श्रीवास्तव व सूर्यमणि पांडेय ने ट्रक के मालिक व बीमा कंपनी को पक्षकार बनाकर याचिका दाखिल की। लोक अदालत मेंं दोनों पक्षों में वार्ता के बाद ट्रक की बीमा कंपनी याची कायनात को 54 लाख रुपए देने पर सहमत हुई। इसके अलावा बच्चे अयूब की मृत्यु पर 4.70 लाख रुपए, घायल सबीना को चार लाख रुपए एवं कायनात को एक लाख रुपए देने पर सहमत हुई। लोक अदालत में चारों मुकदमों का निस्तारण हुआ।

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