सूर्यमणि पाण्डेय
जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश (दलित अधिनियम) सूबेदार सिंह की अदालत ने महराजगंज थाना क्षेत्र में 25 वर्षों पूर्व गोली मारकर हत्या के प्रयास के आरोपी को 7 वर्ष की कैद व 2000 अर्थदंड से दंडित किया।
अभियोजन कथानक के अनुसार वादी मुकदमा रामफेर निवासी बरहूपुर थाना महराजगंज ने 31 जुलाई 1998 को पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र दिया कि 29 अप्रैल 1998 को शाम 6 बजे उसके पड़ोसी नंदू विश्वकर्मा अपनी शादी में उसके घर के सामने स्थित चौरा मंदिर पर फायर कर रहे थे। मना किया तो गुस्से में आकर जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए मेरे ऊपर कट्टे से फायर कर दिया और गोली मेरे बाएं पैर के रान में लगी। इस घटना को सुदामा व चौथी ने देखा और बीच-बचाव किया।
पुलिस ने विवेचना करके आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। शासकीय अधिवक्ता सुनील अस्थाना द्वारा परीक्षित कराए गए गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात अदालत ने हत्या के प्रयास के आरोपी नंदू विश्वकर्मा को भारतीय दंड विधान की धारा 307 के अंतर्गत 7 वर्ष की कैद व 2000 अर्थदंड से दंडित किया।