जौनपुर। जनपद न्यायाधीश वाणी रंजन अग्रवाल ने बताया कि दीवानी न्यायालय अधिवक्ता संघ का प्रस्ताव इस आशय का प्राप्त हुआ है कि वर्ष 2023 में प्रशासकीय आदेश द्वारा 28 सितम्बर को घोषित स्थानीय अवकाश को संशोधित करते हुए उसके स्थान पर 6 मार्च को स्थानीय अवकाश घोषित किया जाय।
इस पर न्यायिक अधिष्ठान के साथ ग्राम न्यायालयों हेतु पारित पूर्व प्रशासनिक आदेश दिनांकित 6 जनवरी में आंशिक संशोधन करते हुए पूर्व में घोषित स्थानीय अवकाश 28 सितम्बर को निरस्त किया जाता है तथा उसके स्थान पर 6 मार्च को (होली के साथ) स्थानीय अवकाश घोषित किया जाता है।
तद्नुसार उच्च न्यायालय इलाहाबाद सहित अन्य स्थानीय कार्यालयों को सूचित किया जाय तथा इस आदेश को समस्त न्यायिक अधिकारियों व व कर्मचारियों के मध्य परिचालित किया जाय एवं सर्वसाधारण के सूचनार्थ नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया जाय।