सूर्यमणि पाण्डेय एडवोकेट
जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो काशी प्रसाद सिंह यादव की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में दोष सिद्ध पाते हुए एक युवक को 20 वर्ष के सश्रम कारावास व 20000 रूपये अर्थ दण्ड से दंडित किया। अभियोजन कथानक के अनुसार सरायख्वाजा थाना क्षेत्र निवासी एक महिला ने अभियोग पंजीकृत करवाया था कि दिनांक 8 जुलाई 2023 को उसकी नाबालिग पुत्री को राहुल गौतम निवासी हमजापुर थाना सरायख्वाजा शारीरिक सम्बन्ध बनाने की नीयत से भगा ले गया। 9 जुलाई 2023 को पीड़िता लड़की बरामद हो गई और शिकारपुर चौकी इंचार्ज विवेचक गिरीश चन्द्र मिश्र द्वारा उसका त्वरित चिकित्सकीय परीक्षण करवाकर विवेचना की गई। न्यायालय में जिरह के दौरान पीड़िता एवं उसकी मां अपने पूर्व के बयान से मुकर गई। वादिनी ने कहा कि वह पढ़ी-लिखी नहीं है। किसी अनजान व्यक्ति ने तहरीर लिखकर दी थी उसमें क्या लिखा था उसकी जानकारी उसे नहीं थी।
जबकि पीड़िता ने कहा कि वह 18 वर्ष की है। घटना के दिन वह अपने नाना के यहाँ चली गई थी। राहुल द्वारा किसी प्रकार के दुष्कर्म की घटना से इनकार किया किन्तु विधि विज्ञान प्रयोगशाला में पीड़िता के आंतरिक परीक्षण व दोनों के डीएनए रिपोर्ट के आधार पर अभियोजन के कथन की पुष्टि हो गई। विशेष लोक अभियोजक राजेश कुमार उपाध्याय व कमलेश राय द्वारा की गई बहस के पश्चात अदालत ने आरोपी राहुल गौतम को पॉक्सो ऐक्ट के अन्तर्गत नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में दोषसिद्ध पाते हुए 20 वर्ष का सश्रम कारावास और 20000 रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया।