जौनपुर। अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) ने बताया कि शासन के निर्देश के अन्तर्गत ईट भट्ठा सत्र 2023-24 में ईट भट्ठो के संचालन पर विनियमन शुल्क को गत सत्र 2022-23 मे देय विनियमन शुल्क में 20 प्रतिशत की वृद्वि करते हुए ईंट भटठा 2023-24 ऑनलाईन आवेदन पत्र के माध्यम से जमा कराये जाने के निर्देश है। उक्त के क्रम में प्रेस विज्ञप्ति 23 नवम्बर व 5 दिसम्बर 2023 द्वारा अवगत कराया गया था कि जो ईंट भट्ठा स्वामी 30 नवम्बर 2023 तक देय विनियमन शुल्क जमा नहीं करते हैं, उनके विरूद्व नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही के साथ उनसे 1 अक्टूबर 2023 की तिथि से निर्धारित व्याज ऑकलित कराकर विनियमन शुल्क जमा कराया जाएगा। जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि जनपद में जो ईट भट्ठा स्वामी वर्तमान में (2023-2024) में बिना विनयमन शुल्क के संचालित है, ऐसे समस्त ईट भट्ठा स्वामी 29 फरवरी तक ऑनलाइन विनियमन शुल्क प्रत्येक दशा में जमा करके ईट भट्ठे का संचालन करें, अन्यथा 1 मार्च से बिना विनियमन शुल्क जमा किये अवैध रूप से संचालित ईंट भट्ठों के विरूद्व नियमानुसार प्रभावी कार्यवाही करायी जायेगी जिसके लिए ईट भट्ठा स्वामी स्वयं उत्तरदायी/जिम्मेदार होंगे।