इन्द्रभान मिश्र एडवोकेट
जौनपुर। उच्च न्यायालय इलाहाबाद के न्यायमूर्ति श्रीप्रकाश पाड़िया द्वारा अवर न्यायालयों में लम्बित वादों के अन्तरिम निषेधाज्ञा हेतु प्रार्थना पत्रों का निस्तारण 6 माह में करने का आदेश जारी कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के सभी सिविल कोटा/व्यवहार न्यायालयों को निर्देश पंकज चौबे बनाम लालधर चौबे सहित 21 अन्य की याचिका अण्डर आर्टिकिल 227 नम्बर 11747/2023 में हाईकोर्ट इलाहाबाद के अधिवक्ता देवेन्द्रमणि तिवारी एडवोकेट के बहसोपरान्त पारित हुआ। उक्त आदेश को सर्कुलट अवर न्यायालय को भी करने का निर्देशित किया गया। उक्त विधिक निर्णय से उत्तर प्रदेश में तमाम लम्बित वादों व वादकारियों का लाभान्वित/कल्याणकारी होना हो गया है। इस आशय की जानकारी देवेन्द्रमणि तिवारी एडवोकेट ने दी है।
अधिवक्ता देवेन्द्रमणि की बहस लायी रंग, उच्च न्यायालय ने जारी किया निर्देश
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