Monday, April 29, 2024
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विभिन्न पदों के लिये आवेदन आमंत्रित

जौनपुर। प्रभारी सचिव सिविल जज (सी0डि0) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने अवगत कराया कि उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के दिये गये निर्देश के अनुक्रम में लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल सिस्टम के पदों पर चयन हेतु बनायी गयी समिति के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में चीफ लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल सिस्टम में चीफ लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल सिस्टम, डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल सिस्टम व सहायक लिगल एड डिफेन्स काउन्सिल सिस्टम के पद पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य व्यक्तियों की आवश्यकता है। चीफ लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल सिस्टम के एक पद 60000 से 70000 प्रति माह, डिप्टी चीफ, लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल सिस्टम के एक पद हेतु 30000 से 50000 प्रति माह, सहायक लिगल एड डिफेन्स काउन्सिल सिस्टम दो पद हेतु 20000 से 30000 प्रति माह, सेवा की अवधि अधिकतम 2 वर्ष एवं शैक्षिक योग्यता विधि स्नातक, उ0प्र0 राज्य काउन्सिल द्वारा रजिस्टर्ड अन्य अर्हतायें व अनुभव प्रपत्र होना अनिवार्य है।
उपरोक्त समस्त पदो के आवेदन के साथ अपना आयु प्रमाण पत्र (हाईस्कूल प्रमाण पत्र/अंक पत्र), शैक्षिक योग्यता के प्रमाणित प्रतिलिपियां, पासपोर्ट आकार के 3 फोटो, अनुभव प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्रों के साथ आवेदक निर्धारित प्रारूप पर अपने आवेदन की समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुये जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जौनपुर के कार्यालय में 15 फरवरी 2024 की सायं 5 बजे तक प्राप्त करा दें। नियत तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। उक्त के सम्बन्ध में अधिक जानकारी के लिए जनपद न्यायालय की वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं।
निर्धारित अभ्यर्थियों से अधिक अभ्यर्थियों के आवेदन प्राप्त होने पर योग्य उम्मीदवारों के चयन हेतु साक्षात्कार का आयोजन होगा जिसकी तिथि व स्थान की सूचना संबंधित अभ्यर्थियों को नियमानुसार दी जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों का अनुबन्ध 2 वर्ष अथवा उससे कम-अधिक (उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार) के लिये किया जायेगा। सेवाओं के नियमों का पालन न करने व उसका उल्लंघन करने पर, धनसंबंधी संलिप्तता पाये जाने पर, किसी भी अपराध में अभिशंसित होने पर, राजनीतिक गतिविधियों में संलिप्त होने पर, सेवाओं के प्रतिपादन में असमर्थ होने पर व आवश्यकतानुसार सेवा करने में असमर्थ होने पर, प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अनुपस्थित होने पर, लिगल एड डिफेन्स से संबंधित पुर्वज्ञान होने पर, अपने पद का स्वयं अथवा किसी अन्य के लिये अनाधिकृत रूप से विशेष लाभ उठाये जाने पर, नैतिक आचार संहिता का अतिक्रमण आदि कियें जाने पर बिना किसी सूचना नोटिस दियें सेवा समाप्त कर दी जायेगी।

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