जौनपुर। जिलाधिकारी अनुज झा ने बताया कि उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली 1997 यथा संशोधित नियम-4 के अन्तर्गत सम्पातियों के वार्षिक मूल्यांकन दरों के पुनरीक्षण का प्राविधान है। उक्त के क्रम में प्रभावी होने वाली वार्षिक मूल्यांकन सूची में दरों के पुनरीक्षण का प्रस्ताव समस्त उप निबंधकगण जौनपुर द्वारा उपलब्ध करा दिया गया है।
उक्त प्रस्ताव के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत करना हो तो उसे संबंधित उप निबंधक कार्यालय/सहायक महानिरीक्षक निबंधन कार्यालय/अपर जिलाधिकारी (वि0रा0)/जिलाधिकारी के कार्यालय में 28 जुलाई से 3 अगस्त तक प्राप्त करा दें। आपत्ति/सुझावों के निस्तारण की तिथि 4 व 5 अगस्त निर्धारित की गयी है। 5 अगस्त के उपरान्त प्रस्तुत कोई आपत्ति/सुझाव स्वीकार्य नही होंगे तथा प्रस्तुत प्रस्ताव को अन्तिम रुप देते हुए मूल्यांकन सूची प्रभावी कर दी जायेगी।