Sunday, April 28, 2024
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जौनपुर में जिला शिक्षा अनुश्रवण समिति की बैठक सम्पन्न

जौनपुर। जिला शिक्षा अनुश्रवण समिति एवं एम0डी0एम0/निपुण टास्क फोर्स की बैठक जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई जहां समिति के सभी सदस्य जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, समस्त (खण्ड शिक्षा अधिकारी, जिला समंवयक, एस0आर0जी0) सहित अन्य जनपदीय अधिकारी उपस्थित रहे।
इस मौके पर सर्वप्रथम जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने पूर्व के बैठक में दिये गये निर्देश के अनुपालन के सम्बंध में अवगत कराया। जिलाधिकारी ने जिला पंचायत राज अधिकारी को कायाकल्प के सम्बंध में समस्त विद्यालयों कार्यक्रम के अंतर्गत शत—प्रतिशत संतृप्त कराये जाने हेतु दिशा-निर्देश निर्गत किया। 40 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित विद्युत पोल वाले विदयुत सन्योजन विहिन विद्यालयों में विद्युत सन्योजन कराये जाने हेतु झटपट पोर्टल पर किये गये विद्यालयों द्वारा आवेदन के क्रम में विद्युत विभाग से स्टीमेट प्राप्त कर ग्राम पंचायत स्तर से विद्युत संजन कराये जाने हेतु निर्देश प्रदान किये गये। जिला समन्वयक (निर्माण) को बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित परिषदीय विद्यालयोंं के जर्जर होने की स्थित में चिन्हित कर ध्वस्तीकरण की कार्यवाही किये जाने हेतु दिशा-निर्देश निर्गत किये गये।
जिलास्तरीय एवं ब्लाक टास्क फोर्स द्वारा विद्यालयों मे संचालित योजनाओं के लक्ष्य के सापेक्ष अनुश्रवण किये जाने हेतु जिलाधिकारी ने निर्देशित किया। जनपद के समस्त विकास खण्डों मे परिषदीय विद्यालयोंं में अध्ययनरत छात्रों की उपस्थित एवं ठहराव के सम्बंध में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारियों को उक्त के सम्बंध मे लगातार समीक्षा किये जाने हेतु दिशा-निर्देश निर्गत करने के साथ चेतावनी दी गयी कि जनपद के किसी भी विकास खण्ड के परिषदीय विद्यालयोंं मे 60 प्रतिशत से कम उपस्थित पाये जाने पर सम्बंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी के उत्तरदायित्व का निर्धारण किया जाएगा।
निपुण विद्यालय होने की दशा मे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं खण्ड शिक्षा अधिकारी को विद्यालय में अध्ययनरत छात्रों के अधिगम स्तर का मूल्यांकन कर निपुण घोषित किये जाने हेतु निर्देश देने के साथ विद्यालयों मे अध्ययनरत छात्रों को लर्निंग आधारित स्वीप और अन्य प्रतियोगी कार्यक्रम कराने हेतु निर्देशित किया गया। लक्ष्य आधारित 5 विद्यालय का निरीक्षण यदि बीटीएफ के सदस्य 30 दिसम्बर तक नहीं किये तो वेतन रोकने या प्रासंगिक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया।

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