Monday, April 29, 2024
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निर्वाचक नामावली पुनरीक्षण कार्यक्रम का किया जायेगा व्यापक प्रचार-प्रसार: डीएम

जौनपुर। जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) अनुज झा ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग उ0प्र0 लखनऊ की अधिसूचना द्वारा नगरीय निकायों की निर्वाचक नामावली का समय सारणी के अनुसार संक्षिप्त पुनरीक्षण कराये जाने का निर्देश दिया गया है। डाफ्ट निर्वाचक नामावली का प्रकाशन 10 मार्च, ड्राफ्ट के रुप में प्रकाशित निर्वाचक नामावली का निरीक्षण तथा दावे एवं आपत्तियॉ प्राप्त करना 11 मार्च से 17 मार्च तक, दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण 18 मार्च से 22 मार्च तक, दावे एवं आपत्तियों के निस्तारण के उपरान्त पूरक सूचयों की पाण्डुलिपियों की तैयारी तथा उन्हें पूरक सूची-1 में समाहित करना 23 से 31 मार्च तक, अन्तिम रुप से तैयार निर्वाचक नामावलियों का जनसामान्य के लिए प्रकाशन 1 अप्रैल तक किया जायेगा। अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं समस्त उपजिलाधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत नगरीय निकायों की निर्वाचक नामावली की पुनरीक्षण कार्यक्रम का प्रमुख स्थानीय समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा तथा सार्वजनिक जानकारी हेतु समस्त सम्बन्धित कार्यालयों के सूचना पट्ट पर भी यह कार्यक्रम प्रदर्शित किया जाएगा। मतदाता अपना नाम सम्मिलित किये जाने हेतु 11 से 17 मार्च की अवधि में आयोग की वेबसाइट पर भी आनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उपर्युक्तानुसार निर्धारित अवधि में यदि मतदाता सूची में अंकित कोई मतदाता सामान्यतः जिस वार्ड का निवासी है, उसका नाम उस वार्ड की मतदाता सूची में सम्मिलित न होकर किसी अन्य वार्ड की मतदाता सूची में सम्मिलित हो गया है तो उसके नाम को उससे सम्बन्धित वार्ड की मतदाता सूची में सम्मिलित किये जाने की कार्यवाही की जाएगी। उपर्युक्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचक नामावली का पुनरीक्षण एवं प्रकाशन वर्ष 2023 में हो रहा है। ऐसे अर्ह नागरिक जो 1 जनवरी 2023 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लिये हैं, उनके द्वारा अपना नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किये जाने हेतु दावा प्रस्तुत किया जाएगा। ऐसे निर्वाचकों का नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किये जाने हेतु प्राप्त दावों को स्वीकार करते हुए निर्वाचक नामावली में नियमानुसार सम्मिलित किये जाने की कार्यवाही की जाएगी। उपर्युक्त समय सारिणी के अनुसार निर्वाचक नामावली के संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्य पूर्ण कराया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में समय सीमा बढ़ायी नहीं जाएगी। निर्वाचक नामावली के संक्षिप्त पुनरीक्षण के दौरान पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश दिवसों में सम्बन्धित कार्यालय खुले रहेंगे तथा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कार्यवाही पूर्ण करायी जाएगी।

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