Sunday, April 28, 2024
No menu items!

दुर्घटना में अधिवक्ता की मृत्यु पर 23 लाख रूपये क्षतिपूर्ति का आदेश

हिमांशु श्रीवास्तव एडवोकेट
जौनपुर। वाराणसी के फूलपुर थाना क्षेत्र में सड़क दुर्घटना में कलेक्ट्रेट के अधिवक्ता शेर बहादुर श्रीवास्तव (56 वर्ष) की मृत्यु के मामले में ट्रिब्यूनल जज भूदेव गौतम ने 23 लाख रुपए क्षतिपूर्ति मय ब्याज अदा करने का आदेश विपक्षी वाहन स्वामी को दिया है। अधिवक्ता की पत्नी की दरखास्त पर कोर्ट के आदेश से फूलपुर थाने पर एफ आई आर दर्ज हुई थी।
अधिवक्ता की पत्नी रागिनी श्रीवास्तव व उनके तीन बच्चों ने निवासी शहाबुद्दीनपुर कोतवाली ने कोर्ट में अधिवक्ता हिमांशु श्रीवास्तव के माध्यम से याचिका दाखिल किया कि 14 फरवरी 2015 को 1:30 दिन याची के पति शेर बहादुर अपने भतीजे राजेश के साथ बाइक से वाराणसी जा रहे थे। कठिरांव बाजार रोड पर दीपापुल पुलिया के पास विपरीत दिशा से तेज गति से लापरवाहीपूर्वक आ रही बाइक ने उनके मोटरसाइकिल में टक्कर मार दिया जिससे याची के पति को गंभीर व प्राणघातक चोटें आईं। दौरान इलाज वाराणसी के शुभम हॉस्पिटल में उनकी दो माह बाद को मृत्यु हो गई। कोर्ट में याची व चश्मदीद के बयान दर्ज हुए। कोर्ट ने दुर्घटना में विपक्षी वाहन की लापरवाही पाते क्षतिपूर्ति का आदेश दिया।

RELATED ARTICLES
- Advertisment -spot_img

Most Popular