Sunday, April 28, 2024
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विवेचक के खिलाफ कार्यवाही के लिये एसपी को आदेश

  • सुप्रीम कोर्ट की विधि व्यवस्था का किया उल्लंघन
  • 7 वर्ष से कम दण्डनीय अपराध पर किया गिरफ्तार

सूर्यमणि पाण्डेय
जौनपुर। एसीजे (एसडी) प्रथम विवेक विक्रम की अदालत ने केराकत कोतवाली के विवेचक अटल बिहारी मिश्र के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट की विधि व्यवस्था का उल्लंघन करने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के लिए एसपी को आदेश दिया है। प्राप्त समाचार के अनुसार केराकत कोतवाली पुलिस ने बृजेश यादव, मुन्ना लाल यादव व संजीव सिंह को गैंगस्टर में वांछित आरोपी हरिश्चंद्र तथा अखिलेश को छिपाने में सहयोग व शरण देने के आरोप में गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया गया। संबंधित धारा 216 व 216 ए में डकैती व लूट के आरोपी को छिपाने या शरण देने तथा दोष सिद्ध या आरोपित व्यक्ति के वैध अभिरक्षा से भाग जाने वाले अपराधी को छिपाने या शरण देने पर गिरफ्तारी का प्रावधान है किंतु उक्त मामले में गैंगस्टर के आरोपी हरिश्चंद्र व अखिलेश न डकैती के आरोपी हैं और न ही अभिरक्षा से फरार हैं।

न्यायालय के मत में प्रथम दृष्टया जो अपराध बन रहा है, वह 7 वर्ष से कम के दंड से दंडनीय है जिसमें गिरफ्तारी सुप्रीम कोर्ट द्वारा वर्जित है। अगर गिरफ्तारी होती भी है तो उचित कारण दर्शित किया जाना चाहिए जिसका विवेचक ने पालन नहीं किया। न्यायालय ने तीनों आरोपियों को जमानत पर रिहा करने तथा विवेचन के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के लिए पुलिस अधीक्षक को आदेशित किया तथा यह भी आदेश दिया कि कृत कार्यवाही से तीन सप्ताह के अंदर न्यायालय को अवगत करायें, अन्यथा उच्च न्यायालय को अवमानना की कार्यवाही करने हेतु संदर्भित कर दिया जाएगा।

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