जौनपुर। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल के जज भूदेव गौतम ने पुलिस अधीक्षक को आदेश दिया कि सभी थानाध्यक्षों को निर्देशित करें कि दुर्घटना से संबंधित आरोप पत्रों को 31 जनवरी तक न्यायालय में प्रस्तुत करें। यह भी निर्देश दिया कि की गई कार्यवाही से न्यायालय को अवगत कराएं। मालूम हो कि विभिन्न थानों की 150 से अधिक मुकदमों की सूची आदेश के साथ भेजी गई है जिसमें आरोप पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। लोक अदालत की प्री मीटिंग में अधिवक्ता हिमांशु श्रीवास्तव व राना प्रताप सिंह ने कहा कि आरोप पत्र न्यायालय में समय से न आने से लोक अदालत में अधिकतम मुकदमों के निस्तारण में बाधा पहुंच रही है। दुर्घटना में पीड़ितों को त्वरित क्षतिपूर्ति दिलवाना लोक अदालत का उद्देश्य है। बैठक में अधिवक्ता दिलीप श्रीवास्तव, वीरेंद्र सिन्हा, सुभाष मिश्र, अशोक सिंह, रवीन्द्र विक्रम सिंह, बृजेश निषाद, निलेश निषाद, अवधेश यादव, सूर्यमणि पांडेय, अरविंद अग्रहरि, संतोष सोनकर, सनी यादव, सूर्यभान चौहान, नीलेश यादव, सोभनाथ यादव, केके शर्मा, बृजेन्द्र, बिहारी लाल पटेल सहित तमाम उपस्थित थे।
आरोप पत्रों को कोर्ट में 31 तक भेजवाने का एसपी को हुआ आदेश
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