Monday, April 29, 2024
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डीएम की अध्यक्षता में राज्य कर विभाग ने की मेगा सेमिनार

  • जीएसटी पंजीयन, रिटर्न आदि बिन्दुओं पर चर्चा

जौनपुर। जिलाधिकारी अनुज झा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जी0एस0टी0 पंजीयन, जी0एस0टी0 रिटर्न फाइलिंग, शून्य कर देने वाले व्यापारियों को एस0एम0एस0 के माध्यम से रिटर्न फाइलिंग तथा मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के सम्बन्ध में मेगा सेमिनार का आयोजन राज्य कर विभाग जौनपुर द्वारा किया।
इस मौके पर उपायुक्त राज्य कर ने उपस्थित व्यापारी बन्धुओं को जी0एस0टी0 पंजीयन के सम्बन्ध में जानकारी देते हुए बताया कि जी0एस0टी0 में पंजीकृत होते ही पंजीकृत व्यापारियों को निःशुल्क दस लाख रू0 का दुर्घटना बीमा का लाभ मिलता है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में अब तक 03 व्यापारियों को जिलाधिकारी महोदय द्वारा प्रति व्यापारी रू0 10 लाख का चेक प्रदान किया जा चुका है।
रिटर्न के सम्बन्ध में जानकारी देते हुए बताया कि प्रत्येक रेगुलर व्यापारी माह की 20 तारीख तक रिटर्न अवश्य दाखिल कर दिया करें। समय से रिटर्न दाखिल करने पर व्यापारी को विलंब शुल्क एवं ब्याज की देयता का भुगतान नहीं करना होता है। विलम्ब से रिटर्न दाखिल करने पर व्यापारी को अनावश्यक रूप से विलंब शुल्क एवं ब्याज तो जमा ही करना होता है, विभाग द्वारा भी ऐसे व्यापारियों पर अर्थदण्ड की कार्यवाही की जाती है। छोटे एवं मझले व्यापारियों के सम्बन्ध में बताया कि ऐसे व्यापारी जिनकी वार्षिक सकल बिक्री रू0 1.5 करोड़ तक है, वे समाधान योजना का लाभ लेते हुए प्रत्येक त्रैमास के अन्त में अगले माह की 20 तारीख तक 1 प्रतिशत की दर से टैक्स जमा कर सकते हैं।
उपायुक्त राज्य कर ने बताया कि समस्त व्यापारिक सम्व्यवहार ऑनलाइन हैं। खरीद-बिक्री के समस्त विवरण अधिकारियों के विभागीय पोर्टल पर प्रदर्शित होता है। कोई भी व्यापारी अपनी खरीद को छुपा नहीं सकता है। समस्त व्यापारी अपनी बिक्री पर नियमानुसार कर अदा करें। इसके अतिरिक्त उपायुक्त राज्य कर द्वारा शून्य खरीद-बिक्री करने वाले व्यापारियों को एस0एम0एस0 के माध्यम से रिटर्न भरने के सम्बन्ध में भी प्रशिक्षण दिया गया। जिलाधिकारी ने व्यापारियों से कहा कि राष्ट्र के उत्थान, विकास एवं प्रगति में व्यापारियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है तथा समस्त व्यापारियों को कहा कि समस्त व्यापारी जी0एस0टी0 अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नियमित तौर पर जी0एस0टी0 रिटर्न दाखिल करें।
जिलाधिकारी ने यह भी बताया कि भारत सरकार द्वारा 8 राज्यों में मेरा बिल मेरा अधिकार नाम से एक पोर्टल भी लान्च किया गया है जिसमें उपभोक्ताओं द्वारा 25 बिल अपलोड करने पर ऐसे उपभोक्ताओं को पुरस्कृत भी किया जायेगा। उन्होंने व्यापारियों से भी अनुरोध किया कि व्यापारी नियमित तौर पर उपभोक्ताओं को बिल जारी करें। यदि व्यापारी नियमित तौर पर रिटर्न एवं टैक्स जमा करता है तो उसे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। जिलाधिकारी ने राज्य कर विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि अच्छे कर देने वाले व्यापारियों को विभाग द्वारा विभाग के स्थापना दिवस/अन्य राष्ट्रीय अवसरों पर सम्मानित भी किया जाय।
इस अवसर पर जीएसटी विभाग के डिप्टी कमिश्ननर सुरेंद्र कैथल, कमलेश पाण्डेय, अशोक सिंह, असिस्टेंट कमिश्नर मनीष राय, अमित सिंह, आशुतोष सिंह, विपिन सोनकर, राज्य कर अधिकारी अभिषेक तिवारी, अंजली वर्मा, सुरेंद्र मिश्रा, संजय श्रीवास्तव के साथ अभिषेक दूबे, जावेद अख्तर, पूर्व चेयरमैन दिनेश टण्डन सहित तमाम अधिकारी, व्यापारी आदि उपस्थित रहे।

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