विपिन मौर्य एडवोकेट
मछलीशहर, जौनपुर। नवागत प्रभारी निरीक्षक किशोर चौबे ने उच्चतम न्यायालय के आदेश के क्रम में सभी उपनिरीक्षकों को निर्देश दिया कि वह अपने क्षेत्रों में मस्जिदों के लाउडस्पीकर की ध्वनि सुप्रीम कोर्ट के मानक के अनुसार करवाएं और दोबारा मानक के विपरीत लाउडस्पीकर बनाए जाने पर मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतरवाने की कार्यवाही करें।
उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आवासीय क्षेत्रों में दिन में 55 डिस्मिसिबल और रात में 45 डेसिबल से अधिक ध्वनि विस्तारक यंत्र बनाए जाने पर पाबंदी लगाई है। यदि इससे तेज ध्वनि में मस्जिदों से अजान की आवाज सुनाई देगी तो ऐसे मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतरवा लिए जाएंगे।
प्रभारी निरीक्षक ने कहा कि किसी भी दशा में थाने में दलालों का प्रवेश नहीं होने पाएगा। डग्गामार वाहनों के खिलाफ भी तत्काल कार्यवाही के निर्देश नवागत प्रभारी निरीक्षक ने दिया।
मस्जिदों से लाउडस्पीकर की आवाज़ 55 डेसिबल से अधिक न हो: कोतवाल
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