Sunday, April 28, 2024
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नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष की कैद

  • चाकू की नोक पर डरा—धमकाकर किया था दुष्कर्म

सूर्यमणि पाण्डेय
जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) काशी प्रसाद सिंह यादव की अदालत ने 2 वर्ष पूर्व नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोपी युवक को 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹12000 अर्थदंड से दंडित किया। अभियोजन कथानक के अनुसार सिकरारा थाना क्षेत्र का निवासी वादी मुकदमा ने अभियोग पंजीकृत करवाया कि दिनांक 1 फरवरी 2021 को रात 8 बजे उसकी 16 वर्षीय बहन पेशाब करने के लिए घर के पीछे गई थी। वहां पहले से घात लगाकर बैठे विकास यादव उसे जबरदस्ती डरा-धमका कर अपने साथ भाग ले गया और उसके साथ बलात्कार किया।

2 फरवरी 2021 को दोपहर 1 बजे उसकी बहन को उसके गांव में लाकर छोड़ दिया और जान से मारने की धमकी दिया कि किसी को बताना मत। उसके पिता अशोक यादव ने धमकी दिया था कि यदि थाने में एफआईआर करवाओगे तो पूरे परिवार को मारकर खत्म कर देंगे। पुलिस ने विवेचना करके आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। विशेष लोक अभियोजक राजेश उपाध्याय व कमलेश राय द्वारा परीक्षित कराए गए गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात अदालत ने आरोपी विकास यादव को नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में दोष सिद्ध पाते हुए 3/4 पॉक्सो ऐक्ट के अंतर्गत 10 वर्ष के कठोर कारावास व 12000 अर्थदंड से दंडित किया।

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