जौनपुर। जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी अनुज झा ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग उ०प्र० लखनऊ द्वारा उपलब्ध करायी गयी ई-बुक के अध्याय 6-मतदान के बिन्दु सं0-6.37 में मतदान हेतु मतदाताओं के पहचान के सम्बन्ध में विकल्प का उल्लेख किया गया है। उक्त के क्रम में पंचायत उप निर्वाचन माह अगस्त-सितम्बर 2023 में निर्वाचकों के प्रतिरूपण को रोकने और उनकी पहचान सुनिश्चित करने के लिए मतदान करने हेतु मतदान स्थल पर निम्नलिखित पहचान पत्रों में से कोई एक पहचान पत्र उनके पास होना चाहिए।उपर्युक्त कोई दस्तावेज जो परिवार के मुखिया के पास ही उपलब्ध होते हैं, वे उक्त परिवार के दूसरे सदस्य की पहचान के लिए भी वैध माने जाएंगे बशर्ते कि सभी सदस्य एक साथ आते हैं और उन सदस्यों की पहचान परिवार के मुखिया द्वारा की जाती है।