Monday, April 29, 2024
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सहायक आयुक्त प्रशासन राज्य कर ने व्यापारियों को दी जानकारी

शुभांशू जायसवाल
जौनपुर। सहायक आयुक्त (प्रशासन) राज्य कर ने जीएसटी में पंजीकृत समस्त सम्मानित व्यापारियों को अवगत कराया कि जीएसटीएन द्वारा कारोबारियों, उद्यमियों और व्यापारियों को जीएसटी अमिनस्टी स्कीम के तहत बडी राहत दी गयी है।
1 जुलाई 2017 से 31 दिसम्बर 2022 तक के निरस्त पंजीयन पर जीएसटी अमिनस्टी स्कीम के तहत यह व्यवस्था दी जा रही है कि यदि टैक्स एवं ब्याज के साथ व्यापारी अपना जीएसटी रिटर्न दाखिल करते हुए पंजीयन से संबंधित रिवोकेशन प्रार्थना-पत्र आनलाइन दाखिल करता है तो विभाग द्वारा निरस्त पंजीयन बहाल कर दिया जाएगा।
आम तौर पर यह देखा गया है कि व्यापारियों द्वारा लगातार 3 माह से अधिक रिटर्न न दाखिल करने के कारण विभाग द्वारा व्यापारी का पंजीयन निरस्त कर दिया जाता है। व्यापारियों को पंजीयन निरस्तीकरण का आदेश निरस्त करने के लिये 30 दिन के अन्दर रिवोकेशन प्रार्थना-पत्र दाखिल करना होता है, इसमें विफल रहने पर पंजीयन पुनः बहाल करने हेतु अपर आयुक्त, राज्य कर के समक्ष अपील दाखिल करना होता है।
इस स्कीम के तहत व्यापारियों को लेट फीस के संबंध में विशेष छूट प्रदान करते हुए व्यापारियों को यह सुविधा दी गयी है कि यदि व्यापारी टैक्स और ब्याज स्वतः जमा कर देता है तथा आनलाइन रिवोकेशन प्रार्थना-पत्र दाखिल करता है तो उसका निरस्त पंजीयन बहाल कर दिया जाएगा। यह सुविधा दिनांक 30 जून 2023 तक जीएसटी रिटर्न दाखिल करने पर दी जा रहा है। इससे व्यापारी को आईटीसी आदि के संबंध में हो रहे असुविधाओं का सामना नहीं करना पड़ेगा।
इसके अतिरिक्त जीएसटी विभाग द्वारा फेक/फर्जी पंजीयन के विरूद्ध दिनांक 16 मई से 15 जुलाई तक पंजीयन के संबंध में विशेष जांच अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान समस्त व्यापारियों से आग्रह है कि व्यापारीगण पंजीयन से संबंधित आवश्यक दस्तावेज जैसे जीएसटी पंजीयन प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, फर्म से संबंधित किरायानामा, बिजली का बिल आदि मूल रूप में अपने पास रखना सुनिश्चित करेंगे।

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