जौनपुर। जनपद न्यायाधीश वाणी रंजन अग्रवाल ने बताया कि उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा माह मई एवं जून में इस जजशिप के न्यायालयों/कार्यालयों का समय निर्धारण हेतु प्राप्त हुआ था जिसमें भविष्य में प्रत्येक वर्ष न्यायालय का समय 7 बजे से अपरान्ह् 1 बजे तक किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था तथा इस सम्बन्ध में सम्बन्धित जिले के बार एसोसिएशन की सहमति आवश्यक हैं। यदि बार एसोसिएशन सहमत होती है तो न्यायालय का समय 7 बजे से अपराह्न 1 बजे तक किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। यदि बार एशोसिएशन सहमत नही होती है तो माह मई एवं जून में न्यायालय का समय 10 बजे से 5 बजे तक किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।
उच्च न्यायालय के उक्त पत्र के अनुपालन में दीवानी न्यायालय अधिवक्ता संघ का प्रस्ताव दिनांकित 12 अप्रैल प्राप्त हुआ जिसमें उनके द्वारा माह मई व जून 2023 में न्यायालय की कार्यवाही का समय प्रातः 7 बजे से अपरान्ह् 1 बजे तक किये जाने हेतु सहमति/अनुरोध किया गया है।
उच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन में एवं अधिवक्ता संघ के सहमति/अनुरोध पर माह मई व जून 2023 में न्यायालय के खुलने व कार्य होने की दशा में जनपद न्यायालय के न्यायालयों एवं कार्यालयों का समय न्यायालय का समय प्रातः 7 बजे से अपरान्ह् 1 बजे तक, जिसके मध्य 10.30 बजे से 11 बजे तक लंच का समय होगा। कार्यालय का समय प्रातः 6.30 बजे से अपराह्न 1.30 बजे तक, जिसके मध्य 10.30 बजे से 11 बजे तक लंच का समय होगा।