जौनपुर। जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी, जि०यो०स० सामान्य निर्वाचन-2023 ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग उ०प्र० लखनऊ की अधिसूचना 5 जून द्वारा उत्तर प्रदेश की नगरीय निकायों के निर्वाचित सदस्यो में जिला योजना समिति के सदस्यों का सामान्य निर्वाचन, (यदि न्यायालय के स्थगनादेश से बाधित न हो), कराये जाने हेतु कार्यक्रम जारी किया गया है।
उक्त के क्रम में जिला मजिस्ट्रेट/निर्वाचन अधिकारी अनुज झा ने नगरीय निकायों के निर्वाचित सदस्यों में से जिला योजना समिति के सदस्यों का सामान्य निर्वाचन नामांकन 17 जून पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 4 बजे तक, नामांकन पत्रों की जांच 17 जून अपराह्न 4 से कार्य समाप्ति तक, उम्मीदवारी वापस लेने का 21 जून पूर्वाहन 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक, मतदान 25 जून पूर्वाहन 8 बजे से अपराह्न 3 बजे तक, मतगणना 25 जून अपराह्न 3 बजे से कार्य समाप्ति तक संपन्न कराया जाएगा। आयोग के निर्देशानुसार जिला निर्वाचन अधिकारी के स्तर से सार्वजनिक सूचना निर्धारित प्रपत्र-1 में 06 जून को निर्गत कर दी गयी है और उसी दिन से नामांकन पत्रों की बिक्री कलेक्ट्रेट स्थित जिला मजिस्ट्रेट के न्यायालय कक्ष से सहायक निर्वाचन अधिकारी द्वारा की जायेगी।
उक्त निर्वाचन उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति नियमावली 2008 के अनुसार सम्पन्न होगा। यह निर्वाचन गुप्त मतदान द्वारा होगा। नामांकन से मतगणना तक की प्रक्रिया कलेक्ट्रेट स्थित जिला मजिस्ट्रेट के न्यायालय कक्ष में सम्पन्न होगी तथा जिला मजिस्ट्रेट अधिकारी द्वारा परिणाम की घोषणा उसी स्थान पर की जाएगी। उक्त निर्वाचन के मध्य पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश दिवसों पर भी सम्बन्धित कार्यालय खुले रहेंगे एवं निर्धारित समय सारिणी के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।