जौनपुर। जिलाधिकारी अनुज झा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में अभियोजन कार्यों की मासिक समीक्षा बैठक हुई जहां उन्होंने अभियोजन कार्यों की समीक्षा करते हुए अभियोजकों को निर्देश दिए कि विमुक्ति आख्या के दोषी को जिम्मेदार मानते हुए जेडी/डीजीसी विमुक्ति आख्या में स्पष्ट उल्लेख करे। गुंडा एक्ट के वाद सयुंक्त निदेशक अभियोजन के माध्यम से न्यायालय भेजा जाएं। आवश्यक वस्तु अधिनियम, गैंगस्टर एक्ट एवं गबन के मामलों में अधिक से अधिक रूचि लेकर सजा दिलायें।
उन्होंने निर्देश दिया कि गैंगस्टर अधिनियम के मुकदमों में तथा एनडीपीएस के मुकदमा के निस्तारण पर विशेष ध्यान दिया जाए। निर्देश दिया कि महिलाओं व बच्चों के विरुद्ध अपराधों से संबंधित वादों में शीघ्रता लाते हुये गवाहों को बुलाकर न्यायालय में वादों को तय कराकर अभियुक्तों को अधिकतम सजा दिलाई जाय। उन्होंने महिला अपराधों एवं जनपद के चिन्हित माफियाओं के प्रकरण में पैरवी कर सजा दिलाये जाने के निर्देश दिए। उन्होंने अभियोजकों को निर्देश दिए कि कार्यों में प्रगति लाए और इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता न बरती जाय।
बैठक में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व राम अक्षयबर चौहान, अपर जिलाधिकारी भू-राजस्व गणेश प्रसाद, क्षेत्राधिकारी दिनेश सिंह, संयुक्त निदेशक अभियोजन, वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी सहित अन्य अभियोजकगण एवं शासकीय अधिवक्तागण उपस्थित रहे।