प्रशासन ने दुकान में ताला लगाकर किरायेदार को खाली करने का दिया निर्देश
जौनपुर। आरसी/ईओ/नगर मजिस्ट्रेट ने अवगत कराया कि नगर के ओलन्दगंज (फल वाली गली) में स्थित दुकान के सम्बन्ध में किराया नियंत्रक एवं निष्कासन अधिकारी/नगर मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश 10 मार्च 2023 के क्रम में निर्गत फार्म-डी बेदखली के सापेक्ष में स्थित उक्त दुकान में ताला बंद करके सील किया गया है। अनधिकृत अध्यासीगण प्रमोद सिंह, राणा प्रताप सिंह व प्रदीप सिंह पुत्रगण स्व. दयाशंकर सिंह निवासी मोहल्ला उमरपुर हरिबंधनपुर का फर्नीचर, लकड़ी, काउन्टर व किराना का सामान उक्त दुकान में स्थित है जिसे अनाधिकृत अध्यासी उपरोक्त आरसी/ईओ/नगर मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करके एक सप्ताह के अंदर उक्त सामान को वापस ले लें, अन्यथा फर्नीचर व किराना सामान खराब होता है तो आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।
वर्तमान में उक्त प्रश्नगत दुकान आदेश 10 मार्च 2023 के क्रम में मदन जायसवाल पुत्र स्व. रामलाल निवासी मोहल्ला ओलन्दगंज (फल वाली गली) को औपचारिक रूप से कब्जा दे दिया गया है किन्तु फर्नीचर, लकड़ी व किराना सामान के कारण प्रशासन ने उसे सील कर दिया है, इसलिए एक सप्ताह में नगर मजिस्ट्रेट कार्यालय कलेक्ट्रेट को आवेदन देकर अपना किराना का सामान व फर्नीचर प्राप्त कर लें और उक्त दुकान को खाली करें, अन्यथा आपका फर्नीचर, लकड़ी व किराना सामान की खराबी व फर्नीचर की खराबी के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। एक सप्ताह पश्चात् आपका सामान नीलाम कर धनराशि राजकोष में जमा कर दी जायेगी। जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।