- बाजा बजाने के विवाद में 18 वर्ष पूर्व हुई थी हत्या
सूर्यमणि पाण्डेय
जौनपुर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश वाणी रंजन अग्रवाल की अदालत ने लाठी डंडों से मारकर हत्या करने के आरोपी युवक को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं 10000 अर्थदंड से दंडित किया। अभियोजन कथानक के अनुसार मछलीशहर थाना क्षेत्र के भुरहूपुर निवासी बलिराज पटेल पुत्र रघुवीर ने मुकदमा पंजीकृत करवाया कि 26 मार्च 2005 को शाम 6:30 बजे फक्कू पुत्र रजई उसके दरवाजे पर डग्गा बजा रहा था। उसके घर व गांव के मकबूल, रामकरन, प्यारे लाल बिन्द उपस्थित थे। प्यारे लाल ने यह कहते हुए बाजा ले लिया कि वह अच्छा नहीं बजा रहा है। इसी बात को लेकर मकबूल व प्यारे लाल में हाथापाई हो गई। फिर गांव वालों ने बाजा वापस करा दिया।
शाम 7:30 बजे प्यारे लाल व उसके भाई साहब लाल ने मिलकर मकबूल को लाठी, डंडे व ईंट से इतना मारा कि वह बेहोश हो गया। बाद में दौरान इलाज उसकी मृत्यु हो गई। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सतीश पाण्डेय व राजनाथ चौहान द्वारा परीक्षित कराए गए गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात अदालत ने आरोपी प्यारेलाल को हत्या के मामले में दोष सिद्ध पाते हुए भादंवि की धारा 302 के अंतर्गत आजीवन कारावास व 10000 रूपये अर्थदंड से दंडित किया।