जौनपुर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ.टी.सी./सचिव पूर्णकालिक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रशान्त कुमार ने बताया कि उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के पत्र एवं राष्ट्रीय प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार 13 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन हेतु निर्देशित किया गया था परन्तु उत्तर प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव हेतु अधिसूचना राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार पंचायत एवं नगरीय निकाय उ0प्र0 द्वारा पत्र जारी की गयी थी। उक्त परिप्रेक्ष्य में 13 मई के स्थान पर 21 मई दिन रविवार को आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन का निर्णय कार्यपालक अध्यक्ष उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा लिया गया है।