जौनपुर। अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद जौनपुर व अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लो०नि० विभाग जौनपुर के पत्रों द्वारा भवन शहाबुद्दीनपुर थाना कोतवाली के अत्यंत जर्जर होने एवं किसी भी समय स्वतः गिर जाने की संभावित जनहानि के दृष्टिगत 11 मई 2023 को नगर मजिस्ट्रेट के आदेश द्वारा उक्त भवन को ध्वस्त किये जाने के आदेश दिये गये हैं। इसके अतिरिक्त वाद संख्या 2482/2023 विवेक कुमार सहित अन्य प्रति न०पा० परिषद जौनपुर व अन्य के धारा 133 द०प्र०सं० अंतर्गत आदेश द्वारा प्रश्नगत भवन सं0 155 को जनहित में गिरवाने के आदेश दिये गये है। यदि कोई व्यक्ति इस भवन के अध्यासन में है तो वह 7 दिवस के अन्दर इसे खाली कर दें, अन्यथा विधि सम्मत कार्यवाही करते हुए प्रश्नगत जर्जर व कमजोर भवन को जनहित में ध्वस्त करा दिया जायेगा।