Sunday, April 28, 2024
No menu items!

जिन्दा को मृत दर्शाने वाले जालसाजों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश जारी

  • मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने शहर कोतवाली पुलिस को दिया आदेश

जौनपुर। दीवानी न्यायालय ने 156 (3) के तहत आधा दर्जन लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करने का आदेश जारी कर दिया। यह आदेश मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नम्बर 11 ने शहर कोतवाली को दिया है। जारी आदेश के अनुसार शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के दिलाजाक निवासी नसीम अहमद को मोहल्ले के ही कई लोग मिलकर मृत दर्शा दिये। इतना ही नहीं, नसीम की सम्पत्ति को हड़पने की नियत से फर्जी अंगूठा निशान लगाकर जालसाजी किये।

जानकारी होने पर पीड़ित ने 16 अक्टूबर को उन लोगों से पूछा तो उन लोगों ने जानमाल की धमकी देते हुये कहा कि अभी कागज पर मारे हैं। कहीं कोई कार्यवाही किये गये तो सही में मार देंगे। इसकी शिकायत कोतवाली पुलिस से की गयी लेकिन कहीं कोई कार्यवाही हुई। इसके बाद पीड़ित ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जहां मामले को गम्भीरता से लेते हुये विद्वान न्यायाधीश ने पीड़ित के खिलाफ उपरोक्त जालसाजी करने वालों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करने के लिये शहर कोतवाली पुलिस को आदेश दे दिया।

जारी आदेश के अनुसार मोहल्ला दिलाजाक थाना कोतवाली के निवासी सुल्ताना पुत्र नसीम अहमद, अनीस अहमद पुत्र नसीर अहमद, कलीम अहमद पुत्र नसीर अहमद, रेहाना पुत्री नजीर, मुस्तरी पत्नी नसीर अहमद के खिलाफ भादंवि की धारा 419, 420, 467, 468, 469, 471, 120बी, 504 व 506 के तहत मुकदमा दर्ज करने की बात कही गयी है।

RELATED ARTICLES
- Advertisment -spot_img

Most Popular