जौनपुर। रीता कौशिक प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय ने बताया कि उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा माह मई एवं जून में इस जजशिप के न्यायालयों/कार्यालयों का समय निर्धारण हेतु प्राप्त पत्र के अनुपालन में जनपद न्यायाधीश द्वारा पारित प्रशासकीय आदेश द्वारा माह मई व जून 2023 में जनपद न्यायालय के खुलने व कार्य होने की दशा में जनपद न्यायालय जौनपुर के न्यायालयों एवं कार्यालयों का समय निम्न प्रकार से निर्धारित किया गया।
न्यायालय का समय प्रातः 7 बजे से अपरान्ह् 1 बजे तक, जिसके मध्य 10.30 बजे से 11 बजे तक लंच का समय होगा। कार्यालय का समय प्रातः 6.30 बजे से अपरान्ह् 1.30 बजे तक जिसके मध्य 10.30 बजे से 11 बजे तक लंच का समय होगा। अपरिहार्य परिस्थिति से बचने हेतु एवं सुविधा के दृष्टिगत उपरोक्त जनपद न्यायालयों एवं कार्यालयों के समय को ही परिवार न्यायालयों एवं कार्यालयों के लिए भी निर्धारित किया जाता है।