जौनपुर। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व/उप जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) ने बताया कि नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2023 में आदर्श आचार संहिता को प्रभावी होने के संबंध में अवगत कराना है कि राज्य निर्वाचन आयोग उ०प्र० लखनऊ के अधिसूचना 9 अप्रैल द्वारा नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2023 सम्पन्न कराये जाने हेतु कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग उ०प्र० लखनऊ द्वारा आदर्श आचार संहिता के अनुपालन हेतु उपलब्ध करायी गयी आदर्श आचार संहिता की किताब के पृष्ठ सं0-3 पर उल्लेख किया गया है कि आदर्श आचार संहिता आयोग द्वारा अधिसूचना जारी होने के समय से स्वतः लागू होगी और निर्वाचन प्रक्रिया के समाप्त होने तक समस्त नगरीय निकाय क्षेत्रों में लागू रहेगी। राज्य निर्वाचन आयोग उ०प्र० लखनऊ द्वारा 9 अप्रैल को अधिसूचना जारी करने के साथ ही जनपद के समस्त नगरीय निकाय क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गयी है। अपेक्षा है कि नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2023 में जनपद के समस्त नगरीय निकायों में 9 अप्रैल से 13 मई तक निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त होने तक आदर्श आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित करें।